Happy Card Scheme: हरियाणा मे इन परिवारों की मौज, हैप्पी कार्ड योजना के तहत मिल रहा ये खास लाभ

Happy Card Scheme: क्या है हैप्पी कार्ड योजना? प्रदेश सरकार देगी ये लाभ

Happy Card Scheme: हरियाणा सरकार ने प्रदेश की आम जनता के लिए आए दिन कोई ना कोई योजना लेकर आती रहती है हाल ही मे हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों के लिए एक बेहद ही खास योजना निकाली है।

हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना (Haryana Happy Card Scheme) नाम की इस योजना के चलते अब अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। अंत्योदय परिवारों को इस योजना के तहत बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की निशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलती है।

Haryana Happy Card Apply Online

Haryana Happy Card Apply Online
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Happy Card Scheme से अंत्योदय परिवारों को मिल रहा ये खास लाभ

हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के तहत हिसार में 4984 कार्ड बनाए गए हैं। इनमें हिसार में अब तक 3150 और हांसी में 1834 कार्ड बनाए गए हैं। हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी।

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इन लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया गया है। अंत्योदय परिवारों को इस योजना के तहत बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की निशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलती है।

Happy Card Scheme: अंत्योदय परिवार में आने लोगों को मिलता है लाभ

रोडवेज अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों व जिनकी फैमिली आईडी में इनकम एक लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को हैप्पी कार्ड प्रदान किया जाता है।

Happy Card Scheme: लाभार्थी को 50 रुपये का शुल्क देना होता है।

इसकी मदद से पात्र लाभार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकेंगे। एक हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को 50 रुपये का शुल्क देना होता है। बाकी कार्ड की लागत 109 रुपए और कार्ड वार्षिक रख रखाव 79 शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के तहत कार्ड बनाए जा रहे है। जिन्होंने आवेदन किए हुए है। उनके कार्ड एक्टिवेट कर इश्यू किए जा रहे है।

हरियाणा हैप्पी कार्ड पात्रता

  1. आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए
  2. आवेदक के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए या इससे भी कम होनी चाहिए
  3. अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे

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