Election 2024: डेढ़ माह बाद भी हरियाणा महिला आयोग की वाईस-चेयरपर्सन सोनिया अग्रवाल की नियुक्ति सम्बन्धी नोटिफिकेशन नहीं

Election 2024: आयोग की वेबसाईट पर भी उनके नाम और कार्यकाल प्रारंभ होने की जानकारी नहीं

Election 2024: गत मार्च महीने में सोनिया ने संभाला था कार्यभार, आयोग में 5 सदस्यों की नियुक्ति आज तक लंबित

चंडीगढ़ – आज से डेढ़ माह पूर्व मार्च महीने के मध्य में सोनीपत जिले की खरखौदा क्षेत्र निवासी सोनिया अग्रवाल को हरियाणा राज्य महिला आयोग की वाईस-चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था.

उसी माह के अंतिम सप्ताह‌ उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया एवं तत्काल रूप से सक्रिय हो गई‌. उसके बाद‌ उनके द्वारा प्रदेश के कई महिला पुलिस‌ थानों और विभिन्न जेलों के किए गए दौरों के समाचार गत माह में प्रमुखता‌ से मीडिया में रिपोर्ट होते रहे हैं.

सनद रहे कि उसी माह 16 मार्च‌ को बाद दोपहर भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 18 वीं‌ लोकसभा आम चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा करने के साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी जिस दौरान किसी वैधानिक पद ( जैसे महिला आयोग) में किसी पदाधिकारी की नियुक्ति अपरिहार्य कारणवश चुनाव आयोग की स्वीकृति से ही की जा सकती है.

इसी दौरान 22 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सैनी के परामर्श पर हरियाणा के राज्यपाल द्वारा अम्बाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल, जिन्हें 19 मार्च को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बनाया गया था, उन्हें प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग के साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग भी आबंटित किया गया जिसके अंतर्गत ही हरियाणा महिला आयोग पड़ता है.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि सोनिया अग्रवाल के महिला आयोग की वाईस- चेयरपर्सन के सम्बन्ध में भले ही मार्च माह में

Election 2024: संभवतः आचार संहिता लागू होने से पूर्व

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया हो, जो हालांकि सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, परन्तु आज तक प्रदेश सरकार के शासकीय राजपत्र (गजट) में उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित नहीं की गयी है जो कि हालांकि हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 की धारा 3 के अनुसार आवश्यक है.

यहीं नहीं हरियाणा महिला आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सोनिया अग्रवाल का मौजूदा वाईस-चेयरपर्सन के तौर पर नाम एवं उनका इस पद पर कार्यकाल प्रारंभ होने बारे जानकारी अपलोड नहीं की गयी है.

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सोनिया इससे पूर्व दिसम्बर, 2017 में तीन वर्षो के लिया महिला आयोग में बतौर मेंबर (सदस्य) भी नियुक्त की गयी थीं. कुछ माह पूर्व उन्हें हरियाणा पावर‌ जनरेशन कार्पोरेशन के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में भी निदेशक के तौर पर‌ नामित किया गया था.

आज से सवा दो वर्ष‌ पूर्व जनवरी 2022 में हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा फरीदाबाद जिले से भाजपा की वरिष्ठ महिला नेत्री रेणु भाटिया को 3 वर्षों के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग का चेयरपर्सन (अध्यक्ष) नियुक्त किया गया था. ज्ञात रहे कि उससे पूर्व दिसम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2020 तक रेणु आयोग में बतौर मेंबर भी रह चुकी थी.

बहरहाल जनवरी, 2022 में ही प्रीती भारद्वाज दलाल को आयोग के वाईस-चेयरपर्सन के तौर पर एक वर्ष का एक्सटेंशन (विस्तार ) देने सम्बन्धी आदेश भी जारी किया गया था जो अवधि गत वर्ष जनवरी, 2023 में पूरी हो गयी.

उससे पूर्व जुलाई,2020 से जनवरी,2022 तक प्रीती आयोग की कार्यवाहक चेयरपर्सन भी रही थी. मार्च, 2023 में प्रीति को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के तौर पर नियुक्त कर दिया गया.

हेमंत ने बताया कि यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि हरियाणा महिला आयोग की मौजूदा चेयरपर्सन रेणु भाटिया की नियुक्ति के 2 वर्ष से ऊपर का समय बीते जाने के बाद आयोग में सोनिया अग्रवाल को वाईस-चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है हालांकि आयोग में पांच सदस्यों की तो दूर एक भी सदस्य की नियुक्ति नहीं की गयी है. अब इसके पीछे वास्तव में क्या प्रशासनिक कारण है या कोई और वजह, यह देखने लायक है.

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उन्होंने बताया कि प्रदेश विधानसभा द्वारा अधिनियमित हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 की धारा 3(2)(बी) के अनुसार आयोग में चेयरपर्सन के अतिरिक्त एक वाईस-चेयरपर्सन और अधिकतम पांच सदस्य हो सकते हैं जिन्हें प्रदेश सरकार द्वारा नॉमिनेट (नियुक्त) किया जाता है जिनमें से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति (एस.सी.) वर्ग से होना चाहिए..

उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त वर्ष 2012 कानून अनुसार आयोग में एक वरिष्ठ एचसीएस अथवा आईएएस महिला अधिकारी आयोग की सदस्य सचिव होंगी..

Election 2024: इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रशासनिक सचिव आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगी. इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक और प्रदेश के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) आयोग के पदेन (उनके पद के कारण ) सदस्य होंगे.

बहरहाल, आज से पौने 7 वर्ष पूर्व 18 जुलाई, 2017 को जब प्रतिभा सुमन को हरियाणा राज्य महिला आयोग की तत्कालीन चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था, तो उसके कुछ माह बाद ही 12 दिसम्बर, 2017 को गुरुग्राम से प्रीति भारद्वाज को आयोग की वाईस-चेयरपर्सन, चरखी दादरी से इंदु यादव, अम्बाला से नम्रता गौड़,

फरीदाबाद से रेणु भाटिया, सोनीपत से सोनिया अग्रवाल और जींद से सुमन बेदी को आयोग में सदस्य बनाया गया था. हरियाणा राज्य महिला आयोग कानून, 2012 की धारा 4 के अनुसार उक्त सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल भी चेयरपर्सन के समान तीन वर्ष का होता है.

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