सिरसा में धारा 144 लागू, असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक

सिरसा में धारा 144 लागू: मतदान केंद्रों में असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लागू

सिरसा, 23 मई।

सिरसा में धारा 144 लागू: जिलाधीश आर.के. सिंह ने जिला के सभी मतदान केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश मतदान केंद्रों में असामाजिक तत्वों द्वारा मतदान केंद्रों में प्रवेश करने व स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करने की संभावना के दृष्टिïगत जारी किए गए हैं।

आदेशों के अनुसार मतदान केंद्रा में केवल निर्वाचक, मतदान अधिकारी, प्रत्येक उम्मीदवार व उसका चुनाव एजेंट और एक समय में प्रत्येक उम्मीदवार का एक मतदान एजेंट, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, ड्यूटी पर तैनात कर्मी, मतदाता के साथ गोद में एक बच्चा,

किसी अंधे या अशक्त मतदाता (जो बिना सहायता के चल नहीं सकता या मतदान नहीं कर सकता) के साथ जाने वाला एक व्यक्ति, पीठासीन अधिकारी जैसे अन्य व्यक्तियों को समय-समय पर मतदाताओं की पहचान करने या मतदान करवाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से प्रवेश दे सकता है।

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इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार केंद्र और राज्यों के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को चुनाव एजेंट या मतदान एजेंट के रूप में भी नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, सिरसा में धारा 144 लागू

क्योंकि उन्हें अपने सुरक्षा गार्डों के साथ जाना पड़ता है, जिन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस कारण सुरक्षा कवर वाले किसी भी व्यक्ति को चुनाव/मतदान/मतगणना एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

सिरसा में धारा 144 लागू: किसी भी उम्मीदवार या किसी एजेंट या किसी मतदाता के साथ किसी भी सुरक्षाकर्मी को मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ये आदेश 25 मई को मतदान शुरू होने से दो घंटे पहले से लागू होंगे और मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेंगे।

ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे। सिरसा में धारा 144 लागू

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