Haryana News: मतदान केंद्र की 100 मीटर परिधि में सेल्युलर फोन, कोड रिस्पांस वायरलेस सेट, हथियार, वाहनों की फ्री मूवमेंट पर प्रतिबंध

Haryana News: 25 मई को मतदान के मद्देनजर धारा 144 लागू, किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर रहेगी पाबंदी

Haryana News: मतदान केंद्र की 100 मीटर परिधि में सेल्युलर फोन, कोड रिस्पांस वायरलेस सेट आदि के उपयोग पर प्रतिबंध

सिरसा, 23 मई। जिलाधीश आर.के. सिंह ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर शंतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया सम्पन्न करवाने के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडा, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, फरसा, गंडासियां, भाल्ला, रॉड, हॉकी, चेन, हथियार के रूप में उपयोग किए जाने वाले ईंटों और पत्थरों के टुकड़ों, दहनशील सामग्री या कोई अन्य सामान जैसे हथियार ले जाने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी। Haryana News

उन्होंने कहा कि तनाव, परेशानी, साधारण दिनचर्या में बाधा जानमाल की हानि, शांति व्यवधान और दंगे होने की आशंका में सार्वजनिक स्थानों पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखनी अति आवश्यक है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों, दिव्यांग व्यक्तियों और सिख धर्म के वास्तविक अनुयायियों पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।

Haryana News: मतदान केंद्र की 100 मीटर परिधि में सेल्युलर फोन, कोड रिस्पांस वायरलेस सेट आदि के उपयोग पर प्रतिबंध

जिलाधीश आर.के. सिंह ने लोकसभा आम चुनाव 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार जिला में सभी मतदान केंद्र की 100 मीटर परिधि के अंदर सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन, मेगा फोन या लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। पीठासीन अधिकारी व अन्य स्टॉफ को अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखने की अनुमति है।

जरूरत पड़ने पर वे मतदान केंद्र के बाहर जाकर बात कर सकते हैं, बूथ स्तर के अधिकारियों को मतदान केंद्रों के पास अपने मोबाइल फोन और पीएस के लिए अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर चालू रखना होगा।

ये आदेश मतदान शुरू होने से लेकर मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।

Haryana News: सभी प्रकार के वाहनों की फ्री मूवमेंट पर रहेगी पाबंदी, धारा 144 लागू

सिरसा, 23 मई।

जिलाधीश आर.के. सिंह ने लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व स्वतंत्र ढंग से सम्पन्न करवाने से तथा असामाजिक तत्वों पर काबू पाने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तेज गति से चलने वाले दुपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों के फ्री मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाए हैं ताकि मतदान व्यवस्था दुरुस्त रहे। इस दौरान प्रत्याशियों को वाहनों को लेकर निर्धारित नियम का पालन करना होगा। ये नियम आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होंगे। Haryana News

आदेशों के अनुसार लोकसभा चुनाव-2024 के लिए 25 मई को होने वाले मतदान के दौरान जिला सिरसा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों के आवागमन पर निगरानी रखी जाएगी।

साथ ही तेज चलने वाले दोपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जाएगी। लोकसभा मतदान को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के उद्देशय से जिला में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

जिलाधीश ने बताया कि मतदान के दिन सभी उम्मीदवार पूरे संसदीय क्षेत्र में एक वाहन का उपयोग स्वयं कर सकेंगे। इसके अलावा उम्मीदवार के चुनाव एजेंट को भी पूरे संसदीय क्षेत्र में एक वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी।

उम्मीदवार की ओर से अधिकृत एक-एक कार्यकर्ता को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवांछित तत्वों पर पूरी निगरानी रहेगी। Haryana News

जिलाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, अंतरराज्यीय मार्ग सहित प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रहेगी। निजी वाहनों का उपयोग मालिकों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए किया जा सकता है, जिसका चुनाव से कोई संबंध नहीं होना चाहिए।

चुनाव ड्यूटी, पुलिस वाहन, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परिवहन सेवा, एम्बूलेंस, दूग्ध वाहन, अस्पताल वैन, पानी के टैंकर, बिजली या अन्य विभागीय वाहन, आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहन, परिवहन विभाग की बसों को जारी आदेशों से बाहर रखा गया है।

सार्वजनिक परिवहन गाड़ियां जैसे बसें अपने निर्धारित मार्गों के बीच चलती हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पतालों और अपरिहार्य यात्राओं के लिए जाने वाली टैक्सी, तिपहिया वाहन, स्कूटर, रिक्शा आदि चल सकेंगे। बीमार, वृद्ध या शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को अपने उपयोग के लिए ले जाने वाले निजी वाहन, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को अपने ड्यूटी स्थल तक पहुंचने के लिए वाहन, अधिकृत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों (मान्यता प्राप्त या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृत) द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को अनुमति रहेगी।Haryana News

इन वाहनों के अलावा किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में जिला सिरसा के रिटर्निंग ऑफिसर या सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कारणों के आधार पर केस-टू-केस आधार पर परमिट जारी किया गया है।

निजी वाहनों का उपयोग मालिकों द्वारा स्वयं के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक जाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन उन्हें भी मतदान केंद्र के दो सौ मीटर के दायरे में वाहन सहित जाने की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी उम्मीदवार पूरे संसदीय क्षेत्र में एक वाहन का उपयोग स्वयं कर सकेंगे। इसके अलावा उम्मीदवार के चुनाव एजेंट को भी पूरे संसदीय क्षेत्र में एक वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार की ओर से अधिकृत एक-एक कार्यकर्ता को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन की अनुमति होगी।Haryana News

इन वाहनों के लिए जिला सिरसा के रिटर्निंग अधिकारी या सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों में संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति ली जा सकती है और इसे वाहनों की विंड-स्क्रीन पर लगाया जाए।

ये प्रतिबंध टैक्सी, निजी कार, ट्रक, ट्रेलर वाले या बिना ट्रेलर वाले ट्रैक्टर, ई-वाहन, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, दोपहिया वाहन, मिनी बसों पर भी लागू रहेंगे। यह आदेश 24 मई की शाम छह बजे से 25 मई को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेंगे। जो भी इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Haryana News

 

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