Haryana: हरियाणा में लागू होंगे ये 3 नए कानून, CM नायब सिंह ने कही ये बात...
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर है, हरियाणा में जल्द ही तीन नए कानून लागू हों जा रहें है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 28 फरवरी तक तीन नए कानून लागू हो जाएंगे।
ऐसे में CM सैनी ने ठान लिया है कि प्रदेश को पूरी तरह से अपराध मुक्त करना है। दरअसल, विदेश में बैठकर हरियाणा में गैंगवार, फिरौती एवं हत्याएं करवाने वालों को पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस का विशेष दल बनाया जाएगा। यह दल दूसरे देशों की पुलिस के साथ तालमेल बनाकर इन अपराधियों को पकड़कर हरियाणा लाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए जितने भी संसाधनों की आवश्यकता होगी, वह उपलब्ध करवाए जाएंगे।
Haryana New Criminal Laws उधर, मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बैठक के दौरान कहा कि राज्य में तीन नए कानून लागू करने में हो रही देरी पर सीएम ने कहा कि भारत पीनल कोड के तीनों नए कानून हरियाणा में तय समय सीमा से पहले लागू होंगे।
मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पहला राज्य बनेगा, जो इन कानूनों को अपने यहां लागू करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च के लक्ष्य के विपरीत हरियाणा सरकार अपने राज्य में 28 फरवरी तक इन्हें लागू कर देगी।
हरियाणा में अवैध अप्रवास (इमीग्रेशन) रोकने को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। गृह और पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अवैध तरीके से विदेश में जाने और वहां से आने वालों पर रोक लगाने, अवैध घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों पर रोक लगाने की दिशा में पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। Haryana New Criminal Laws
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि हरियाणा सरकार अवैध अप्रवास (इमीग्रेशन) रोकने के लिए फरवरी-मार्च में आरंभ होने वाले बजट सत्र में कानून बनाएगी।
पुलिस की बटालियन
मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा में डायल 112 सेवा को सक्षम बनाने और रिस्पांस टाइम को कम करने की जरूरत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी करीब छह मिनट 30 सेकेंड में पुलिस घटनास्थल पर पीड़ित की मदद के लिए पहुंचती है। इस समय को और कम करने की जरूरत है।
Haryana New Criminal Laws उन्होंने जानकारी दी कि जिला नूंह में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा पुलिस एक बटालियन स्थापित करेगी। नूंह में इसके लिए जमीन आवंटन हेतु डीसी व एसपी को निर्देशित कर दिया गया है, जो कि जल्दी ही अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे।
इमीग्रेशन कानून
मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पुलिस को चुस्त-दुरुस्त करने व उसके आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च करने का वादा किया था। गृह व पुलिस विभाग को इस संबंध में कार्य योजना बनाने के आदेश दिए गए हैं।
Haryana New Criminal Laws राज्य सरकार को प्रस्ताव मिलते ही उसे मंजूर कर दिया जाएगा। इस राशि से पुलिस संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ से जुड़े सवाल पर नायब सैनी ने कहा कि सभी पुलिस अधीक्षकों को उन्हें चिन्हित करने के लिए कहा गया है। पूरी लिस्ट सरकार के पास आने के बाद निर्णय लिया जाेगा कि उन्हें वापस भेजना है।
ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण
मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार पहले ही हरियाणा रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल एजेंट का विनियमन विधेयक, 2024 को मंजूर कर चुकी है, जिसके तहत राज्य में ट्रैवल एजेंटों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को जरूरी किया गया है।
Haryana New Criminal Laws इस कानून के तहत मानव तस्करी के अपराध के लिए 10 साल तक की कैद, दो से पांच लाख रुपये का जुर्माना और संपत्तियों की कुर्की की कड़ी सजा का प्रविधान किया गया है।