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IT: इस तारीख से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू, आपके Facebook अकाउंट और ई-मेल पर होगी पैनी नजर

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इस तारीख से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू
नया इनकम टैक्स बिल इन दिनों काफी चर्चा में रहा है। इसमें की बड़े बदलाव किए गए हैं और कानूनों को आसान बनाया गया है। लेकिन इसमें एक बड़ा चेंज ये भी है कि अब जांच के दौरान कर इनकम टैक्स अधिकारियों की पहुंच आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर होगी। नए टैक्स बिल के जरिए टैक्सपेयर्स के डिजिटल एसेट्स का एक्सेस मांग सकते हैं। 

डिजिटल स्पेस तक अधिकारियों की पहुंच

फिलहाल इनकम टैक्स एक्ट 1961 लागू है। इसके तहत टैक्स जांच के दौरान IT अधिकारियों को तलाशी लेने और बैंक अकाउंट जब्त करने की अनुमति है। हालांकि, अधिकारी लैपटॉप, हार्ड ड्राइव या ई-मेल की मांग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कानूनी प्रतिरोधों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसके साथ ही अधिकारियों की पहुंच वर्चुअल डिडिटल स्पेस तक हो जाएगी। यानी कंप्यूटर, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट को जांचने का कानूनी अधिकार होगा।

अगर कोई टैक्सपेयर जांच में सहयोग करने से मना करता है, या फिर मांगने पर ई-मेल या सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल देने से मना करता है, तो अधिकारी उनके अकाउंट के पासवर्ड को बायपास कर सकते हैं, सेफ्टी सेटिंग्स को ओवरराइड कर सकते हैं और फाइलों को अनलॉक कर सकते हैं।

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