Haryana : हरियाणा में कैसे बनवाएं फैमिली ID, जाने 8 और 9 अंक वाले परिवार पहचान पत्र में क्या है अंतर
दरअसल, Family ID एक 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होगी। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से पूरे परिवार के लिए एक ही पहचान पत्र जारी किया जाता है। यह एक स्मार्ट कार्ड है। इसे हरियाणा सरकार ने 'मेरा परिवार, मेरी पहचान' का नाम दिया गया है। जिसके बाद फैमिली आईडी है, वो ही हरियाणा सरकार की तमाम योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है।
पात्रता
-हरियाणा में फैमिली आईडी बनाने के लिए हरियाणा का मूल/ स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
-आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
-आवेदक के पास उसके स्थाई/ मूल पते का कोई प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
-हरियाणा सरकार ने आवेदकों को दो वर्गों में बांटा हुआ है। एक स्थाई रूप से प्रदेश में रहने वाले आवेदक और दूसरे अस्थाई रूप से प्रदेश में रहने वाले आवेदक है।
-स्थाई आवेदकों की 8 अंकों की ID बनाई जाती है, जबकि अस्थाई राज्य में रहने वालों की 9 अंकों की ID होती है।
आवश्यक दस्तावेज
-आवेदन करते समय आवेदक के पास सभी परिजनों के आधार कार्ड, सभी के वोटर कार्ड, खाता नंबर, परिवार के मुखिया का पैन कार्ड, 10वीं का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, होना जरूरी है।
-आवेदक की वोटर आईडी
-पैन कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए
-आवेदक के परिवार के सभी सदस्यों का अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए।
-वहीं अगर आप शादीशुदा है तो उसके मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी भी होनी चाहिए।
-आवेदक के परिजनों की फोटोग्राफ भी जरूरी है।
-वहीं आवेदक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी आवश्यक है।
PPP के लिए आवेदन
आप ग्राम स्तरीय उद्यमियों की ओर से चलाए जा रहे जन सेवा केंद्र से परिवार पहचान पत्र बनवा सकते हैं।
-इन जन सेवा केंद्रो को ही कामन सर्विस सेंटर (CSC) के नाम से भी जाना जाता है।
-आप अपने नजदीकी किसी भी जन सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। यहां आप फैमिली आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
-आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर आप जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना फैमिली आईडी कार्ड ले सकते हैं।