Haryana Traffic Chalan: वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, चालान का 90 दिनों के अंदर-अंदर भुगते जुर्माना, वरना वाहन किया जाएगा Detai
Jan 31, 2025, 10:45 IST
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Haryana Traffic Chalan: पुलिस उपायुक्त यातायात श्री विरेंद्र विज IPS ने यातायात में तैनात सभी यातायात निरीक्षकों, यातायात जोनल अधिकारीयो को उचित दिशा-निर्देश देते हुए बतलाया कि आप सभी अपने-2 क्षेत्राधिकार में लोगों को जागरूकता अभियानों के साथ.साथ इस बारे भी जागरूक करेंगे कि जिस भी वाहन चालक का नियमों की अवहेलना करने पर चालान किए गए हैं उन चालानों का भुगतान 90 दिनों के अंदर अंदर करना जरूरी है। Haryana Traffic Chalan
ऐसा न करने वाले वाहन चालकों के दोबारा वाहन चैकिंग के दौरान यदि 90 दिनों की समय अवधि के बाद भी चालान का भुगतान बकाया मिलता है तो उस वाहन को 167(8) MV Act के तहत Detain किया जा सकता है। Haryana Traffic Chalan
पिछले सभी बकाया चलानो के भुगतान की अंतिम तिथि 10.02.2025 निर्धारित की गई है, इस दी गई 10.02.2025 से पहले अपने बकाया चलानो का भुगतान अवश्य कर ले। Haryana Traffic Chalan
आप सभी वाहन चालक अपने-अपने वाहनों का चालान जारी होने की तिथि के 90 दिनों के अंदर अंदर भुगतान अवश्य करें और अनावश्यक पुलिस कार्यवाही से बचे। Haryana Traffic Chalan