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Haryana News: अब हरियाणा रोडवेज की बसें 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चलेंगी, उल्लंघन करने पर होगी ये कार्रवाई

  हरियाणा परिवहन विभाग ने नई गति सीमा निर्धारित करते हुए रोडवेज बसों की अधिकतम गति पर नियंत्रण लगाने का आदेश दिया है। नेशनल हाईवे पर बसों की गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जबकि अन्य मार्गों पर बसें संबंधित गति सीमा के भीतर ही चलाई जाएंगी।
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 अब हरियाणा रोडवेज की बसें 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चलेंगी
  हरियाणा परिवहन विभाग ने नई गति सीमा निर्धारित करते हुए रोडवेज बसों की अधिकतम गति पर नियंत्रण लगाने का आदेश दिया है। नेशनल हाईवे पर बसों की गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जबकि अन्य मार्गों पर बसें संबंधित गति सीमा के भीतर ही चलाई जाएंगी।

इस आदेश का उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं को कम करना है। आदेश के अनुसार, यदि कोई चालक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग के निदेशक ने सभी डिपो महाप्रबंधकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं ताकि इसे सख्ती से लागू किया जा सके। यह कदम सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है।

हरियाणा परिवहन विभाग का यह कदम सड़क सुरक्षा के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। बसों की गति सीमा तय करने से न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि यात्रियों के सफर को भी अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाया जा सकेगा।

इस आदेश के अनुसार:

1. नेशनल हाईवे पर: अधिकतम गति सीमा 80 किमी/घंटा होगी।


2. अन्य मार्गों पर: स्थानीय नियमों और सड़क की स्थिति के अनुसार गति सीमा निर्धारित की जाएगी।

मुख्य उद्देश्य:

सड़क दुर्घटनाओं को कम करना।

चालकों द्वारा लापरवाही से बस चलाने पर रोक लगाना।

परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करना।


कार्रवाई:

अगर कोई चालक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो:

चालकों पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बार-बार उल्लंघन करने पर उनकी नौकरी पर भी खतरा हो सकता है।


यह निर्णय हरियाणा रोडवेज की छवि सुधारने और सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों के विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।

 

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