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Haryana ppp: हरियाणा में इन लोगों के लिए बुरी खबर, रद्द होगा परिवार पहचान पत्र, जानें वजह

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हरियाणा में इन लोगों के लिए बुरी खबर, रद्द होगा परिवार पहचान पत्र

  Haryana ppp: हरियाणा से पलायन कर चुके या लंबे समय से प्रदेश से बाहर रह रहे परिवार पहचान पत्र अब रद्द होगा। परिवार पहचान नंबर वाले परिवार को कोई सदस्य अगर परिवार में नहीं रहता है या परिवार का कोई भी सदस्या जीवित नहीं है तो भी फैमिली आईडी को रद्द कर दिया जाएगा।

इसके अलावा अगर परिवार का मुखिया  पहचान प्राधिकरण  मुख्य कार्यकारी के समक्ष किसी सदस्य को पीपीपी से बाहर करने का अनुरोध करता है तो संबंधित सदस्य का पीपीपी नंबर रद हो जाएगा। Haryana ppp

'पीपीपी डेटा किसी से साझा नहीं'
 प्राधिकरण के सीईओ जे गणेशन ने फैमिली आईडी से जुड़े नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। परिवार सूचना डेटा कोष में दर्ज परिवारों का डेटा लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने एजेंसियों के भी हाथ बांध दिए है। 
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संबंधित एजेंसियां गैर सरकारी कार्यों के लिए PPP डेटा किसी से साझा नहीं कर सकेंगी। सिर्फ सरकारी योजना, सब्सिडी सेवा और लाभ लेने और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोकसेवा आयोग द्वारा विज्ञापित भर्तियों के मामले में वेरिफिकेशन के डाटा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। 

केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाला कोई बोर्ड, वैधानिक प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, निगम या अन्य अभिकरण या राज्य में कोई स्थानीय प्राधिकरण ही डेटा का इस्तेमाल कर सकेंगे। Haryana ppp

PPP में कैसे अपडेट होगा डेटा
परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवार के किसी सदस्य की जाति की वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की होगी। परिवार सूचना डाटा कोष में संबंधित परवार के सदस्यों द्वारा दर्शाई गई जाति की जानकारी दिए बिना उस पटवारी को सत्यापन के लिए भेजी जाएगी , जिसके अधिकार क्षेत्र में परिवार रहता है।
 


अगर PPP में परिवार द्वारा स्वघोषित जाति और पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति समान है तो उस सदस्य की जाति को वेरिफाईड माना जाएगा। पटवारी और परिवार द्वारा दर्शाई गई जाति में अंतर पाया जाता है तो संबंधित कानूनगो को इसकी जानकारी दिए बिना जाति का सत्यापन कराया जाएगा। 

पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति अगर कानूनगो की रिपोर्ट से मेल खाती है तो इसे सत्यापित माना जाएगा। अगर कानूनगो की रिपोर्ट में संबंधित परिवार और पटवारी द्वारा दी गई जाति से अलग जाति दिखाई जाती है तो मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा अंतिम सत्यापन किया जाएगा। मंडल राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट अंतिम होगी, जिसके आधार पर पीपीपी में डेटा अपडेट कर दिया जाएगा। Haryana ppp

जन्म तिथि में करा सकते सुधार
अगर परिवार पहचान पत्र में किसी सदस्य की जन्म तिथि में कोई गलती है तो उसे ठीक कराने के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनके डेटाबेस में दर्ज जन्मतिथि और सेवानिवृत्त जवानों के मामलों में रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र मान्य होगा।
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इसके अलावा आमजन के लिए जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, स्कूल प्रमाणपत्र और मतदाता पहचान पत्र में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर पीपीपी में रिकार्ड दुरुस्त कराया जा सकता है। Haryana ppp

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