Haryana News: हरियाणा में 2 मंजिला मकानों के लिए स्टिल्ट पार्किंग जरूरी, जानिए क्या होंगे नियम

दोस्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति स्टिल्ट पार्किंग पॉलिसी को लेकर सुझाव देना चाहता है या पॉलिसी से जुड़ी समस्या बताना चाहता है तो वह 1 फरवरी तक अपने विचार दे सकता है। जिसके बाद सुझावों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीएम नायब सैनी की मंजूरी के बाद नए नियम लागू किए जाएंगे।
नए नियमों के तहत दो मंजिल से ज्यादा वाले मकानों का पंजीकरण अलग-अलग फ्लैटों के साथ तभी होगा, जब वहां स्टिल्ट पार्किंग की सुविधा होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्लॉटों के निर्माण और ध्वस्तीकरण के लिए पंजीकरण से संबंधित जानकारी डस्ट पोर्टल पर देनी होगी। Haryana News
वीपी मलिक ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारत नीति को चुनौती दी
पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारतें बनाने की नीति को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में वीपी मलिक ने आरोप लगाया था कि पंचकूला और आसपास का इलाका भूकंप जोन में आता है। ऐसे में बिना किसी वैज्ञानिक/इंजीनियरिंग अध्ययन के स्टिल्ट प्लस चार मंजिल बनाने की अनुमति ले ली गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। Haryana News