home page

Haryana News: हरियाणा में 2 मंजिला मकानों के लिए स्टिल्ट पार्किंग जरूरी, जानिए क्या होंगे नियम

 | 
हरियाणा में 2 मंजिला मकानों के लिए स्टिल्ट पार्किंग जरूरी
 Haryana News:   हरियाणा में पार्किंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने स्टिल्ट पार्किंग पॉलिसी पर फैसला लिया है। सरकार ने फैसला लिया है कि रिहायशी इलाकों में उन लोगों के लिए स्टिल्ट पार्किंग की सुविधा दी जाएगी जिनके मकान दो मंजिल से ज्यादा हैं। इसके अलावा चार मंजिला मकानों में भी स्टिल्ट पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। तीन मंजिला मकानों में स्टिल्ट पार्किंग की छूट रहेगी। सरकार के फैसले पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए बिल्डिंग कोड-2017 में भी बदलाव किया जाएगा। Haryana News

दोस्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति स्टिल्ट पार्किंग पॉलिसी को लेकर सुझाव देना चाहता है या पॉलिसी से जुड़ी समस्या बताना चाहता है तो वह 1 फरवरी तक अपने विचार दे सकता है। जिसके बाद सुझावों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीएम नायब सैनी की मंजूरी के बाद नए नियम लागू किए जाएंगे।

नए नियमों के तहत दो मंजिल से ज्यादा वाले मकानों का पंजीकरण अलग-अलग फ्लैटों के साथ तभी होगा, जब वहां स्टिल्ट पार्किंग की सुविधा होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्लॉटों के निर्माण और ध्वस्तीकरण के लिए पंजीकरण से संबंधित जानकारी डस्ट पोर्टल पर देनी होगी। Haryana News

वीपी मलिक ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारत नीति को चुनौती दी

पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारतें बनाने की नीति को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में वीपी मलिक ने आरोप लगाया था कि पंचकूला और आसपास का इलाका भूकंप जोन में आता है। ऐसे में बिना किसी वैज्ञानिक/इंजीनियरिंग अध्ययन के स्टिल्ट प्लस चार मंजिल बनाने की अनुमति ले ली गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। Haryana News

 

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp channel Join Now

Around the web