Haryana News: हरियाणा के निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन योजना, हर महीने मिलेंगे ₹1850

आयु सीमा: बच्चे की आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वार्षिक आय: माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एक परिवार में अधिकतम दो बच्चे: इस योजना का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों को दिया जाएगा।
निवास प्रमाण पत्र: आवेदक का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है, और वह कम से कम 5 वर्षों से हरियाणा में रह रहा हो।
पारिवारिक पेंशन न मिलना: यदि माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
निराश्रित होने का प्रमाण पत्र।
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र: स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया।
हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र: जैसे फोटो वोटर कार्ड, राशन कार्ड या परिवार पहचान पत्र।
5 साल के निवास का शपथ पत्र: यदि अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
स्व-सत्यापित दस्तावेजों की प्रति।