Haryana News: हरियाणा विकलांग पेंशन योजना! अब हर महीने मिलेगी इतनी पेंशन

Haryana News: हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को ₹2500 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। Haryana News
योजना की मुख्य विशेषताएं:
1. आर्थिक सहायता:
पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने ₹2500 की पेंशन प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है (DBT के माध्यम से)। Haryana News
2. पात्रता:
दिव्यांगता का प्रतिशत: आवेदक की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
आय सीमा:
ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शहरी क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। Haryana News
निवास: आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
3. लाभार्थियों का लक्ष्य:
दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना।
उनके जीवन स्तर को सुधारना और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। Haryana News
4. आवश्यक दस्तावेज़:
आधार कार्ड
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी)
निवास प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो Haryana News
5. आवेदन प्रक्रिया:
ऑनलाइन आवेदन: हरियाणा सरकार के Saral Haryana Portal (https://saralharyana.gov.in) पर आवेदन करें।
ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करें।
यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। Haryana News