Haryana news: हरियाणा में बदला 50 साल पुराना नियम, अब कॉलोनियों को इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

सोमवार को जारी हुई अधिसूचना
यह राहत उन लोगों को मिलेगी, जिन्होंने आंशिक कंप्लीशन सर्टिफिकेट पहले ही ले लिया है। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन (संशोधन) विधेयक की अधिसूचना सोमवार को विधि एवं विधायी विभाग ने जारी कर दी है। यह विधेयक शहरी क्षेत्रों के विकास और उनके विनियमन से जुड़ा है। Haryana news
बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में अहम
इसके तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में समुचित नियोजन और विकास सुनिश्चित किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह विधेयक शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग में सुधार, भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अहम है। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम-1975 में संशोधन किया गया है। Haryana news
इसलिए किया गया संशोधन
सरकार ने कॉलोनियों के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने में तेजी लाने और पहले से बनी परियोजनाओं को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए यह संशोधन किया है। जहां प्लॉटेड कॉलोनियों के अलावा अन्य कॉलोनियों के मामले में, सभी भवन ब्लॉकों के लिए अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं। Haryana news