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Haryana handicap pension: हरियाणा में शुरू हुई विकलांग पेंशन योजना! मिलेंगे ₹2500 जल्दी करें आवेदन

  हरियाणा विकलांग पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में दिव्यांग (विकलांग) व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
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हरियाणा में शुरू हुई विकलांग पेंशन योजना!

Haryana handicap pension: हरियाणा विकलांग पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में दिव्यांग (विकलांग) व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की जाती है।Haryana handicap pension

योजना की मुख्य विशेषताएं Haryana handicap pension:

1. आर्थिक सहायता Haryana handicap pension:

पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने ₹2,500 की पेंशन प्रदान की जाती है।

यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।

2. पात्रता Haryana handicap pension:

दिव्यांगता का प्रतिशत: आवेदक की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।

आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹2 लाख और शहरी क्षेत्रों में ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

निवास: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आयु सीमा: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

3. लाभार्थियों का लक्ष्य Haryana handicap pension:

दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना।

उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना।

4. दस्तावेज़ Haryana handicap pension :

आधार कार्ड

दिव्यांगता प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी)

निवास प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण

पासपोर्ट साइज फोटो

5. आवेदन प्रक्रिया Haryana handicap pension :

ऑनलाइन आवेदन: हरियाणा सरकार की Saral Haryana Portal (https://saralharyana.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं।
 

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