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Haryana : हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे 5 लाख रुपए , ऐसे करें आवेदन

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हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे 5 लाख रुपए
  Haryana : हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से पांच लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है।

क्या क्या है शर्ते ?


निगम की जिला प्रबंधक परमजीत कौर ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा निगम के माध्यम से मातृशक्ति उद्यमिता योजना चलाई जा रही है। महिलाओं की पारिवारिक आय 5 लाख रुपये या फिर इससे कम हो। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 

इसके अलावा आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा  महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।

महिलाओं को इन चीजों के लिए मिलेगा लोन

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत डेयरी, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा के. वी.आई.बी. को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल है। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो स्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान फूड स्टॉल, आईसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना हैंडलूम, बैग बनाना, टिफन सर्विस, मिटटी के बर्तन (मटके) इत्यादि बनाने का अपना काम शुरू कर सकती है। 

क्या क्या चाहिए दस्तावेज ?

योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन-पत्र राशन कार्ड / परिवार पहचान-पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण-पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट / अनुभव प्रमाण-पत्र शामिल है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए सिहाग होस्पिटल वाली गली स्थित बैंक कॉलोनी मकान नंबर 21, सिरसा में निगम कार्यालय अथवा दूरभाष नंबर 01666-244050 पर संपर्क कर सकते हैं।

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