Haryana news : हरियाणा सरकार ने SC जाति को 2 भागों में बाटा (DSC और OSC), SC में 20% आरक्षण का 2 भागों में किया वर्गीकरण

इस फैसले से हरियाणा करीब 64 लाख अनुसूचित जाति आबादी प्रभावित होगी। इसमें वंचित अनुसूचित जाति की जनसंख्या करीब 34 लाख है, जो राज्य की कुल अनुसूचित आबादी का 52 फीसदी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में केंद्र सरकार से जारी अधिसूचना के आधार पर समय-समय पर अनुसूचित जाति की सूची को अपडेट किया जाएगा। सरकार इससे पहले 2020 में उच्च शिक्षा के दाखिलों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त महीने में दिए अपने फैसले में राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति में वर्गीकरण कर निर्धारित 20 फीसदी आरक्षण में से अलग-अलग कोटा लागू करने का अधिकार दिया था। नई सरकार बनते ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक में राज्य अनुसूचित जाति आयोग की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण विभाजित करने की सिफारिशों को मंजूरी दी गई।
यह भी प्रावधान है :
यदि वंचित अनुसूचित जाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो शेष रिक्त पद अन्य अनुसूचित जाति के उपयुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। इसी तरह 20 फीसदी एससी कोटे का आधा हिस्सा अन्य अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगा। इसमें यदि अन्य अनुसूचित जाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो शेष रिक्त पदों को भरने के लिए वंचित अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।
इन 36 जातियों को मिलेगा लाभ
1.धानक 2. बाल्मीकि 3. बंगाली 4. बरार, बुरार, बरार 5. बटवाल, बरवाला 6. बौरिया, बावरिया 7. बाजीगर 8. भंजरा 9. चनाल 10. दागी 11. दारैन 12. देहा, धाय, धीया 13. धर्मी 14. ढोगरी, धांगरी, सिग्गी 15. डुमना, महाशा, डूम 16. गागरा 17. गांधीला, गांडील गोंडोला 18. कबीरपंथी, जुलाहा 19. खटीक 20. कोरी, कोली 21. मारिजा, मारेचा 22. मजहबी, मजहबी सिख 23. मेघ. मेघवाल 24. नट. बड़ी 25. ओड 26. पासी 27. पेरना 28. फेरेरा 29. सनहाई 30. सनहाल 31. सांसी, भेड़कुट, मनेश 32. सनसोई 33. सपेला, सपेरा 34. सरेरा 35. सिकलीगर, बैरिया 36. सिरकीबंद।