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Haryana family id : हरियाणा में विधवा व बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट, जल्दी करे फैमिली ID में ये काम..!

 हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में विधवा व बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा में सभी आमजन लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी खबर है। 
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जल्दी करे फैमिली ID में ये काम..!

Haryana family id :  हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में विधवा व बुढ़ापा पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा में सभी आमजन लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी खबर है। 

हरियाणा में विधवा व बुढ़ापा पेंशन को लेकर परिवार पहचान पत्र (PPP) में ये कुछ जानकारियां अपडेट करवानी अनिवार्य हैं। Haryana family id

मिली जानकारी के अनुसार, अगर इन पेंशनों का लाभ उठाने वाले अपनी फैमिली ID में ये जानकारी अपडेट नहीं करवाएंगे, तो उनकी विधवा पेंशन या बुढ़ापा पेंशन समय पर शुरू नहीं हो पाएगी।

फैमिली ID करवाएं अपडेट

मिली जानकारी के अनुसार, इसके लिए नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कार्यालय के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कुलदीप जांगड़ा ने बताया कि पेंशन शुरू करवाने के लिए फैमिली ID को अपडेट करवाना जरूरी है। Haryana family id


जरूरी डॉक्मेंट्स

मिली जानकारी के अनुसार, विधवा पेंशन बनवाने के लिए सबसे पहले मृत्यु होने वाले व्यक्ति का नाम फैमिली ID से कटवाना है। यह नाम कटवाने के लिए उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, क्योंकि ओरिजिनल मृत्यु प्रमाण पत्र फैमिली ID पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। 

Haryana News मृतक का नाम फैमिली ID से कटने के बाद मृतक की पत्नी को फैमिली ID में अपना मैरिटल स्टेटस बदलवाना होगा, यानि उनको विवाहिता की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा। ये रिक्वेस्ट आवेदन करने वाले स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ये दोनों प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधवा महिला के बैंक खाते को फैमिली ID से जुड़वाना होगा। Haryana family id

पेंशन के लिए प्रकिया

60 वर्ष पूरे होने पर बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए भी फैमिली ID में कुछ जानकारी अपडेट करवानी जरूरी हैं। यह प्रो एक्टिव स्कीम है यानि पात्र अपनी खुद की लॉग- इन ID से PPP पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से ये जानकारी अपडेट कर सकता है। बुढ़ापा पेंशन के लिए सबसे पहले फैमिली ID में 60 वर्ष की उम्र वेरिफाई होनी अनिवार्य है। Haryana family id

मिली जानकारी के अनुसार, उम्र वेरिफाई करवाने के लिए पात्र का 2019 से पहले का वोटर कार्ड होना चाहिए जिसमें उनकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। इसके अलावा, पात्र का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए या 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर पात्र ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है तो उनका पहली या दूसरी कक्षा में स्कूल में नाम लिखवाने का सबूत होना चाहिए।

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