Haryana Diwali Guideline : हरियाणा में दिवाली पर इतनी देरी ही चलाएं पटाखे, वरना लगेगा भारी जुर्माना

31 जनवरी तक रहेगा प्रतिबंध मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार झज्जर के जिला मजिस्ट्रेट शक्ति सिंह की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि बेरियम साल्ट वाले पटाखों पर प्रतिबंध 31 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस पर रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे, पटाखों की वजह से हवा प्रदूषित होती है।
इससे गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को काफी परेशानी होती है। इसी वजह से यह प्रतिबंध लगाया गया है। ग्रीन पटाखे प्रदूषण को कम करते हैं। इनमें बोरियम साल्ट नहीं होता है। यह निर्णय सरकार के दिशा-निर्देशों और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझावों के बाद ही लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले रडार पर रहेंगे दिवाली के अवसर को देखते हुए ग्रीन पटाखों का उपयोग निर्धारित समय तक ही किया जा सकेगा।
इस अवसर पर तेज आवाज वाले पटाखों और पटाखों की लड़ी के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि पटाखों के कारण वायु प्रदूषण सूचकांक में 2.5 से 10 अंकों तक की वृद्धि हो सकती है। दिवाली के अवसर पर वायु गुणवत्ता के आंकड़ों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की नजर रहेगी।
इसके अलावा पुलिस, स्थानीय शहरी निकाय, अग्निशमन और पंचायत विभाग के अधिकारी बाजारों में पटाखों की बिक्री और फैक्ट्री में पटाखों के उत्पादन न होने पर नजर रखेंगे।