हरियाणा में रिश्वतखोर अफसर पर बड़ा एक्शन, कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा

पंचकुला, 31 जनवरी। शिकायतकर्ता श्री शमशेर सिंह वासी चीका जिला कैथल द्वारा दिनांक 04.10.2022 को ए.सी.बी. अम्बाला में दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि शिकायतकर्ता के पिता के विरूद्ध दर्ज मुकदमा क्रमांक 408/2022, धारा 29 एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985, थाना चीका, जिला कैथल में उसका नाम डालने का भय दिखाकर सहायक उप निरीक्षक सुखबीर सिंह व उप निरीक्षक धर्मपाल सिंह, थाना चीका जिला कैथल द्वारा 8,000/- रूपये बतौर रिश्वत मांग रहे हैं।
दिनांक 04.10.2022 को ए.सी.बी. अम्बाला द्वारा सहायक उप निरीक्षक सुखबीर सिंह, थाना चीका जिला कैथल को 8,000/- रूपये बतौर रिश्वत की राशि लेते हुये रंगे हाथांे गिरफ्तार किया गया था। जिस पर उक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा क्रमांक 26 दिनांक 04.10.2022 धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व 120-बी, 180 भा.द.स. 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला में अंकित किया गया था।
मुकदमा की तफतीश पूर्ण करनेे उपरान्त दिनांक 03.12.2022 को सहायक उप निरीक्षक सुखबीर सिंह तथा दिनांक 17.07.2023 को उप निरीक्षक धर्मपाल सिंह के विरूद्ध धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत ए.सी.बी. अम्बाला द्वारा चालान (चार्जशीट) माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश, कैथल में दिया गया।
उपरोक्त केस का ट्रायल पूरा होने पर दिनांक 30.01.2025 को माननीय न्यायालय, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश, कैथल द्वारा आरोपी सहायक उप निरीक्षक सुखबीर सिंह, थाना चीका जिला कैथल को धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत दोषी करार देते हुये 4 साल की सजा व 30,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है तथा उप निरीक्षक धर्मपाल सिंह, थाना चीका जिला कैथल को बरी किया गया है।