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Haryana budhapa Pension Yojana: हरियाणा के बुजुर्गों के लिए अहम खबर, ऐसे करें बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए आवेदन

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हरियाणा के बुजुर्गों के लिए अहम खबर, ऐसे करें बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए आवेदन

 Haryana budhapa Pension Yojana: हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

मुख्य विशेषताएं:

1. लाभार्थी:

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।

हरियाणा का स्थायी निवासी।

वार्षिक आय पति-पत्नी की कुल ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।

2. पेंशन राशि:

वर्तमान में ₹2,750 प्रति माह प्रदान की जाती है।

3. लाभ प्राप्त करने के लिए दस्तावेज:

आयु प्रमाण पत्र।

निवास प्रमाण पत्र।

आधार कार्ड।

बैंक खाता विवरण।

पासपोर्ट साइज फोटो।

4. आवेदन प्रक्रिया:

योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन सरल पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।


आवेदन के लिए पात्रता:

60 वर्ष या अधिक आयु होनी चाहिए।

हरियाणा का स्थायी निवासी।

सरकारी कर्मचारी या करदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।


यदि आप या आपके परिवार में कोई इसके लिए पात्र हैं, तो आप नजदीकी CSC सेंटर या सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
 

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