Pension Update: पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, जल्दी कर लें ये काम वरना दिसंबर से बंद होगी पेंशन
साल के आखिरी महीनों में पेंशनभोगियों द्वारा जमा कराया गया जीवन प्रमाण पत्र एक साल के लिए वैध होता है। ऐसे में सभी पेंशनभोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा दें।
क्या कहता है नियम?
60 साल से 80 साल की उम्र वाले हर पेंशनभोगी को 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। जबकि 80 साल के सुपर सीनियर पेंशनर को यह प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच जमा करना होता है। इस तारीख तक जो पेंशनर यह प्रमाण पत्र जमा नहीं करेगा, उसे दिसंबर से पेंशन मिलनी बंद हो जाएगी।
हालांकि बाद में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने पर बकाया राशि के साथ पूरी पेंशन राशि खाते में आ जाती है। पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जमा कर सकते हैं।
कैसे जमा करें?
पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दे रहा है।
सबसे पहले पेंशनभोगियों को अपने 5MP या उससे ज्यादा कैमरे वाले स्मार्टफोन में AadhaarFaceRD जीवन प्रमाण फेस ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहिए।
अपना आधार नंबर अपने पास रखें। ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन पर जाएं और अपना चेहरा स्कैन करें।
जरूरी जानकारी भरें।
फोन के फ्रंट कैमरे से अपनी फोटो लें और जमा करें।
आपको अपने फोन पर SMS के जरिए जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं।
आप इन तरीकों से भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
बैंक/पोस्ट ऑफिस- सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करें।
उमंग मोबाइल ऐप- उमंग ऐप की मदद से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करें।
जीवन प्रमाण पोर्टल- ऑनलाइन पोर्टल से डिजिटल फॉर्म में प्रमाण पत्र जमा करें।
डोर स्टेप बैंकिंग- यह सेवा बैंक की डोर स्टेप सेवा के माध्यम से घर बैठे उपलब्ध है।
आधार-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र- आधार कार्ड की मदद से डिजिटल रूप में प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।
डाकिया सेवा- डाकिया की मदद से भी जीवन प्रमाण पत्र आसानी से जमा किया जा सकता है।