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Palanhar Yojana : इस योजना के तहत सरकार दे रही बच्चों को 1500 रुपए महीना, ऐसे उठाए लाभ

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Palanhar Yojana : इस योजना के तहत सरकार दे रही बच्चों को 1500 रुपए महीना,ऐसे उठाए लाभ 
Palanhar Yojana : केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। इन Yojanaओं को शुरू करने के पीछे सरकार का लोगों की हर क्षेत्र में मदद करना चाहती है, हाल ही में Rajasthan सरकार द्वारा पालनहार Yojana चलाई गई हैं, अगर आप भी Rajasthan राज्य के निवासी हैं और इस Yojana का लाभ उठान चाहते है तो आइए जानते है इसके बारें में पूरी जानकारी विस्तार से...

Rajasthan राज्य सरकार की तरफ से राज्य के अनाथ बच्चों के लिए पालनहार Yojana की शुरुआत की गई हैं, पालनहार Yojana के तहत राज्य के अनाथ बच्चों या जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हैं, उनके पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं, बल्कि समाज में बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित के परिवार मे की जाएगी, इस Yojana का मुख्य लक्ष्य अनाथ बच्चों को मदद पहुंचाना हैं।

आर्थिक सहायता

Yojana के तहत प्रत्येक अनाथ बच्चों के लिए पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे के लिए ₹500 प्रतिमा की दर से तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक ₹1000 प्रतिमाह की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस राशि की मदद से पालनहार परिवार बच्चे का पालन पोषण अच्छी प्रकार कर पाते हैं।

Yojana का लाभ

दरअसल Rajasthan सरकार द्वारा शुरू की गई पालनहार Yojana अनाथ बच्चों को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और पालन-पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका समर्थन करती है, Yojana के तहत अनाथ, जेल में बंद माता-पिता के बच्चे, विधवा माताएं, परित्यक्त या तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे, विकलांग बच्चे, एड्स पीड़ितों के बच्चे लाभ लेने के लिए पात्र होते हैं।

जरूरी डॉक्यूमेंट

पालनहार का ‘’भामाशाह कार्ड’’

पालनहार का ‘’आय प्रमाण पत्र’’ (विधाव/ परित्यक्ता/ तलाकशुदा एंव बी. पी. एल श्रेणी में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं हैं)।

मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति छवि

बच्चे का आधार कार्ड

बच्चे का आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण/विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र

अनाथ बच्चों का पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्युदंड या आजीवन कारावस से दंडित किए गए हो, अथवा जिनकी विधवा माता ने विधिवत पुनर्विवाह के पश्चात अपनी संतानों की त्याग दिया हो, इनके लिए ही इन प्रमाण पत्र की पूर्ति कराई जाती हैं।

कैसे करें आवेदन

Yojana में आवेदन करने के लिए सबसे पहले, Social justice and Empowerment Department की ऑफिशियल वेबसाइट से Rajasthan पालनहार Yojana का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

इस फॉर्म में पालनहार का नाम, जन्मतिथि आदि सभी जानकारी भरनी होंगी।

सभी डॉक्यूमेंट को फॉर्म के साथ लगाएं।

शहरी क्षेत्र के निवासी को फॉर्म को विभागीय जिला अधिकारी के पास जमा करना होगा।

ग्रामीण क्षेत्र के निवासी फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी या ई-मित्र कियोस्क केंद्र में जमा कराएं।

इस प्रकार आप इस Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आपका फॉर्म सही पाया जाता हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं।

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