Haryana Yuva Shiksha Yojana: हरियाणा के सक्षम युवाओं को मिलेंगे हर महीने ₹6000! जल्दी करें आवेदन

मुख्य विशेषताएँ:
बेरोजगारी भत्ता: पात्र युवाओं को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार मासिक भत्ता प्रदान किया जाता है:
12वीं पास: ₹900 प्रति माह
स्नातक: ₹1,500 प्रति माह
स्नातकोत्तर: ₹3,000 प्रति माह
मानदेय: युवाओं को 100 घंटे के कार्य के बदले अतिरिक्त ₹6,000 प्रति माह तक का मानदेय दिया जाता है।
कौशल विकास: योजना के तहत, युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, पंजीकृत सोसायटियों और निजी कंपनियों में प्रशिक्षण और कार्य अनुभव प्रदान किया जाता है।
पात्रता मापदंड:
निवास: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आयु: 12वीं पास के लिए 18 से 35 वर्ष; स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए 21 से 35 वर्ष।
शैक्षिक योग्यता: नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से 12वीं, स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण।
आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अन्य: आवेदक किसी भी सार्वजनिक, निजी, अर्ध-सरकारी या स्वरोजगार में नियोजित नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़:
1. आधार कार्ड
2. निवास प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
5. रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र
6. बैंक खाता विवरण
7. पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया:
1. रोजगार पंजीकरण: सबसे पहले, आवेदक को हरियाणा रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर "Free Job Seekers Registration" के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
2. सक्षम युवा योजना पंजीकरण: रोजगार पंजीकरण के बाद, सक्षम युवा योजना की वेबसाइट पर लॉगिन करें और "SignUp/Register" पर क्लिक करके आवश्यक विवरण भरें।
3. दस्तावेज़ जमा: ऑनलाइन पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर, संबंधित रोजगार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियां जमा करें।
इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।