Free Plot scheme : अब 100 गज के मुफ़्त प्लॉट के साथ मिलेगा 6 लाख का लोन भी, ऐसे उठाए लाभ
हरियाणा सरकार भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Yojana) के तहत गरीबों को 50 वर्ग गज और 100 वर्ग गज के Plot Free में दे रही है।
Free Plot scheme : केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (Yojana) चला रही है। जिसके तहत हर राज्य सरकार अपने यहाँ बेघर लोगों को नया घर बनाने के लिए 100 गज के प्लॉट बाँट रही है।
हरियाणा सरकार भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Yojana) के तहत गरीबों को 50 वर्ग गज और 100 वर्ग गज के Plot Free में दे रही है। इस योजना (Yojana) के लिए Online आवेदन किए जा सकते हैं। इस योजना (Yojana) में पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2024 है।
अगर आप भी Apply करना चाहते हैं तो Official वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस योजना (Yojana) के तहत लाभार्थी घर बनाने के लिए बैंक से 6 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे।
इस योजना (Yojana) के लिए सिर्फ हरियाणा का निवासी ही आवेदन कर सकता है। हरियाणा के जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं या कच्चे घरों में रहते हैं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, वे ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Yojana) का लाभ लेने के हकदार हैं।
इसके साथ ही आवेदन करने वाले को किसी भी सरकारी योजना (Yojana) में Plot नहीं मिला होना चाहिए। आवेदन करने वाले की वार्षिक आय 1.80 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना (Yojana) के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के BPL परिवार पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Yojana) का विस्तारित रूप
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना (Yojana) को विस्तार देते हुए अब ही अब तहत राज्य के पात्र BPL परिवारों को Plot उपलब्ध कराने के लिए रजिस्ट्रेशन खोला है। 2024-2027 की अवधि में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Yojana) विस्तार (MMGAY-E) के लिए अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
कितने गज का मिलेगा प्लॉट?
राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Yojana) विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) के आवेदक को 50 और 100 वर्ग गज के Plot दिए जाएंगे।
इस योजना (Yojana) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय Plot दिए जाएंगे। इस योजना (Yojana) के तहत लाभार्थी घर बनाने के लिए बैंक से 6 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे।
परिवार पहचान-पत्र होना अनिवार्य
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Yojana) का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान-पत्र जरूर बना होना चाहिए। साथ ही पीपीपी के साथ आवेदक का मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आवेदन करते वक्त पंजीकरण के लिए एक ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा।
कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना (Yojana) के लिए आप खुद Online आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप CSC पर भी जाकर इस स्कीम का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। Online आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है।।
- हाउसिंग फॉर ऑल की आधिकारिक पोर्टल यानी https://hfa।haryana।gov।in/mmgaye पर जाएं।
- नए पंजीकरण ऑप्शन पर क्लिक करें।
- नए टैब में रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा।
- मोबाइल नंबर, परिवार पहचान-पत्र ID और आधार कार्ड नंबर आदि दर्ज करें।
- अब एक ओटीपी आएगा, उसे निर्धारित स्थान पर दर्ज करें।
- complete verification पर क्लिक करें।
- इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कर लें।