Subsidy Solar Pump: किसानों के लिए सुनहरा अवसर! सोलर पंप लगाने पर मिल रहा है 60% अनुदान, जानें आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
Subsidy Solar Pump: खेती के लिए बिजली कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे किसानों के लिए एक शानदार अवसर आ गया है।
Subsidy Solar Pump: राजस्थान सरकार ने श्रीगंगानगर जिले में 13,000 सोलर पंप प्लांट्स का आवंटन करने का लक्ष्य रखा है। जो किसान एग्रीकल्चरल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के अभाव में डीजल इंजन से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM KUSUM) स्टैंडअलोन सोलर एनर्जी पंप योजना (कंपोनेंट बी) एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे अनुदान का लाभ उठाते हुए किसान अपने खेतों में सोलर एनर्जी पंप प्लांट लगा सकते हैं।
Subsidy Solar Pump: कौन-कौन से किसान पा सकते हैं अतिरिक्त अनुदान?
PM KUSUM योजना के कंपोनेंट बी के अंतर्गत किसानों को 3, 5 और 7.5 HP की क्षमता के सोलर पंप प्लांट लगाने पर 60% तक अनुदान दिया जा रहा है। इसमें 30% अनुदान केंद्र सरकार से और 30% राज्य सरकार से प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को राज्य की ओर से 45,000 रुपये प्रति प्लांट अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा।
सोलर पंप प्लांट की कुल लागत और वित्तीय प्रबंधन
सोलर पंप प्लांट की कुल लागत का 40% हिस्सा किसानों को खुद वहन करना होता है। किसान अपने हिस्से की राशि का 30% तक बैंक से लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अनुदान का लाभ तभी मिलेगा जब सोलर पंप प्लांट को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुबंधित फर्म द्वारा स्थापित किया जाएगा। इन फर्मों का चयन किसान स्वयं कर सकते हैं।
अनुदान राशि का भुगतान उद्यान विभाग द्वारा दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में पंप प्लांट की 90% राशि (40% किसान का हिस्सा और 50% अनुदान) का भुगतान किया जाएगा, जबकि शेष राशि का भुगतान दूसरे चरण में होगा।
Subsidy Solar Pump: आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
किसान सोलर पंप के लिए “राजकिसान साथी” पोर्टल पर ई-मित्र या खुद की एसएसओ आईडी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की छंटनी जिला कार्यालयों द्वारा की जाएगी, और तकनीकी सर्वे के लिए आवेदन संबन्धित फर्म को भेजा जाएगा। फर्म द्वारा कृषक के जलस्त्रोत का सर्वे कर रिपोर्ट और संयंत्र का कोटेशन पोर्टल पर अंकित किया जाएगा, जिसे उद्यान विभाग के जिला कार्यालय को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि (भू-स्वामित्व)
3. सिंचाई जल स्रोत की उपलब्धता का प्रमाण
4. बिजली कनेक्शन नहीं होने का शपथ पत्र
Subsidy Solar Pump: योजना की पात्रता
इस योजना में लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों के लिए 3 व 5 HP क्षमता के पंप प्लांट के लिए 0.2 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व होना जरूरी है।
बिजली कनेक्शन न होने की स्थिति में किसान को शपथ पत्र देना होगा, जिसमें जल स्रोत की उपलब्धता और डीजल पंप से सिंचाई करने का उल्लेख होना चाहिए। साथ ही ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर या माइक्रो स्प्रिंकलर प्लांट का उपयोग कृषि और उद्यानिकी फसलों की सिंचाई के लिए आवश्यक है।
PM KUSUM योजना कंपोनेंट बी, भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में राज्य सरकार के उद्यान विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।