Pan Masala Ban: हरियाणा सरकार ने जारी किया फरमान….बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई

हरियाणा में गुटखा-पान मसाला हुआ बैन: चुनाव से पहले नायब सरकार का बड़ा फैसला, इससे पहले भी लग चुकी है बिक्री पर रोक

Pan Masala Ban: अगले महीने से पूरे राज्य में नहीं मिलेगा पान-मसाला और गुटखा, पूरे तरीके से बैन।

 

Pan Masala Ban: हरियाणा सरकार ने राज्य में पान मसाला, गुटखा और तंबाकू से बने अन्य उत्पादों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है।

Pan Masala Ban: यह आदेश राज्य के संयुक्त खाद्य आयुक्त द्वारा जारी किया गया है।

जिस के अनुसार 7 अक्टूबर 2024 से इन उत्पादों की बिक्री, भंडारण और निर्माण पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत फैसला।

इस निर्णय के तहत राज्य के सभी पान मसाला विक्रेताओं और परचून दुकानदारों को आदेश दिया गया है कि वे 7 अक्टूबर से पहले अपने पास मौजूद पान मसाला, गुटखा और तंबाकू से बने उत्पादों को या तो बेच दें या उन्हें नष्ट कर दें।

इसके बाद अगर किसी दुकानदार के पास ऐसे उत्पाद पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर भारी जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Pan Masala Ban: दुकानदारों और व्यापारियों पर नजर रखेंगे।

राज्य के खाद्य आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादों का न केवल बिक्री बल्कि भंडारण और निर्माण भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में निगरानी दलों का गठन किया जाएगा, जो दुकानदारों और व्यापारियों पर नजर रखेंगे।

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