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हरियाणा के जींद में रिश्वतखोर अफसर को 5 साल की सजा, 60 हजार की ली थी रिश्वत

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 हरियाणा के जींद में रिश्वतखोर अफसर को 5 साल की सजा, 60 हजार की ली थी रिश्वत

माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय जींद द्वारा आरोपी बनारसी दास तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग, नरवाना जिला जीन्द को 5 साल की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़, 20 जनवरी।    शिकायतकर्ता श्री अमित कुमार निवासी गांव ढाकल, जिला जीन्द द्वारा दिनांक 21.10.2022 को ए.सी.बी. करनाल में दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसने दुब्बल ड्रेन की सफाई के कार्य का ठेका लिया हुआ है इस कार्य के बिल राशी कुल 6,13,000/-रू को पास करने की एवज में उपरोक्त बनारसी दास, कार्यकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग नरवाना जिला जीन्द द्वारा उससे 60,000/-रू. नकद बतौर रिश्वत की मांग की  जा रही है।

      शिकायत पर कार्यवाही करते हुये दिनांक 21.10.2022 को ए.सी.बी. करनाल की टीम द्वारा उपरोक्त आरोपी बनारसी दास, कार्यकारी अभियन्ता, सिंचाई विभाग नरवाना जीन्द को शिकायतकर्ता अमित कुमार उपरोक्त से 60,000/- रूपये नकद बतौर रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथांे गिरफ्तार किया गया तथा उपरोक्त आरोपी बनारसी दास, कार्यकारी अभियन्ता के विरूद्ध मुकदमा न. 37 दिनांक 21.10.2022 धारा 7 पी.सी.एक्ट, 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल दर्ज किया गया था।

      मुकदमा की तफतीश पूर्ण करनेे उपरान्त दिनांक 12.12.2022 को उपरोक्त आरोपी बनारसी दास के विरूद्ध धारा 7, 13(1)(b) read with section 13(2) PC Act के तहत ए.सी.बी. करनाल द्वारा चालान (चार्जशीट) माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय, जीन्द में दिया गया।

उपरोक्त केस का ट्रायल पूरा होने पर आज दिनांक 20.02.2025 को माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय जीन्द द्वारा आरोपी बनारसी दास, कार्यकारी अभियन्ता सिंचाई विभाग नरवाना जीन्द को दोषी करार देते हुये धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत 4 साल की सजा व 20,000/- रुपये जुर्माना व धारा 13(1)(b) read with section 13(2) PC Act के तहत 5 साल की सजा व 50,000/- रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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