Haryana News: बिजली ग्राहकों को 115 रुपए न्यूनतम मासिक शुल्क (MMC) अब नहीं देना होगा
Haryana News: चंडीगढ़/ प्रदेश में अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाली टैरिफ श्रेणी-1 में आने वाले बिजली ग्राहकों को 115 रुपए न्यूनतम मासिक शुल्क (MMC) अब नहीं देना होगा ।अब उपभोक्ताओं को केवल यूनिट के हिसाब से ही बिल भरना होगा।
Haryana News: 9.5 लाख लोगों को मिलेगी राहत सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। MMC समाप्त करने के निर्णय से सूबे के लगभग 9.5 लाख गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा।
Haryana News: 190 रुपए तक उपभोक्ताओं के बचेंगे हरियाणा सरकार के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि यह निर्णय अगले बिलिंग चक्र से लागू होगा। उपभोक्ताओं को उनके कुल बिजली बिल में न्यूनतम 2% से अधिकतम 91% ( 5 से 190 रुपए) तक की राहत मिल सकती है। नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि घरेलू कनेक्शन और 2 किलोवाट तक के लोड पर 115 रुपए प्रति किलोवाट का ये फैसला लोकसभा चुनाव से पहले आता तो तस्वीर कुछ और होती।
Haryana News: इन 3 उदाहरणों में समझें फैसले का गणित पहला: इस नीतिगत निर्णय को लागू करने की योजना के अनुसार, उपभोक्ताओं को केवल खपत की गई बिजली यूनिट के लिए भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, पहले अगर 1 किलोवाट लोड वाला परिवार एक महीने में 30 यूनिट बिजली की खपत करता था, तो बिल 115 रुपए बिल आता था, जो अब घटकर 60 रुपए रह जाएगा, क्योंकि MMC लागू नहीं होगा। दूसरा: इसी प्रकार 2 किलोवाट लोड वाले उपभोक्ता को एक माह में 30 यूनिट खपत करने पर 230 रुपए का भुगतान करना पड़ता था, क्योंकि प्रति किलोवाट लोड पर MMC 115 रुपए थी। नए बिलिंग चक्र के तहत यह बिल घटकर 60 रुपए रह जाएगा, क्योंकि प्रति यूनिट शुल्क 2 रुपए है और कोई MMC नहीं लगेगा। Haryana News तीसरा: हरियाणा में शून्य से 50 यूनिट तक बिजली का शुल्क 2 रुपए प्रति यूनिट है। यदि खपत 51 से 100 यूनिट के बीच है तो 2.50 रुपए प्रति यूनिट चार्ज किया जाता है। यदि प्रति माह बिजली की खपत 101-150 यूनिट के ब्रैकेट में है, तो संचयी शुल्क 2.75 रुपए प्रति यूनिट है, जिसमें बिलिंग के लिए शून्य से 150 तक की इकाइयों की गणना की जाती है। बने रहे आप हमारी वेबसाइट
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