Govt Employee: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर
Govt Employee: ओपीएस, एनपीएस के बाद अब आया यूपीएस।
Govt Employee: कैबिनेट ने दी यूपीएस यानी यूनीफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा अगले साल एक अप्रैल से होगी लागू यूपीएस
Govt Employee: यूपीएस की खूबियां
अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, केंद्र सरकार 18 प्रतिशत अंशदान करेगी।
कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह दस प्रतिशत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवाँ हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।