Car Washing Fine: घर में लीकेज मिला तो देनी होगी एक हजार की पेनल्टी, कट सकता है कनेक्शन
Car Washing: राजस्थान में पीने के पानी का इस्तेमाल अब घरेलू के अलावा अन्य किसी काम के लिए नहीं किया जा सकेगा। घरों में सप्लाई होने वाले पानी से लोग न गाड़ी धो सकेंगे, न ही किसी निर्माण में इस्तेमाल कर सकेंगे। रेस्टोरेंट में भी घरेलू पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
Car Washing Fine: लग सकता है जुर्माना अगर कोई भी पानी की बर्बादी करता है, घर में लीकेज मिलता है तो ऐसी स्थिति में एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। इसे लेकर जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने 5 जुलाई को अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत पानी के गैर घरेलू उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। PHED अब प्रदेश में पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जुर्माना वसूलने के साथ ही पानी का कनेक्शन भी काटा जा सकता है। इसके साथ ही अगर घर में कहीं पानी का लीकेज है तो मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके बाद भी पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो हर दिन 50 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर भी सुधार नहीं होने पर कनेक्शन काटने और सजा का प्रावधान भी है।
Car Washing Fine: हरियाणा मे भी लागू ये कानून...
गुरुग्राम में पेयजल से वाहन धुलने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. नए आदेश के अनुसार सुबह के समय पानी की खपत सबसे ज्यादा होती है. ऐसे में सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच पेय जल से वाहन धुलना (Car Wash) पूरी तरह से प्रतिबंधित है. ऐसा करने वालों पर न केवल कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा.
Car Washing Fine: गुरुग्राम से पहले बेंगलुरु में लागू है नियम कर्नाटक वॉटर सप्लाई और सीवर बोर्ड ने मार्च 2024 में ही इस नियम को लागू कर दिया था. कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हाल ही में पानी की कमी को लेकर खबर सामने आई थी. बेंगलुरु में ग्राउंड वॉटर लेवल अपने निचले स्तर पर पहुंच गया था. इसके लिए वहां के नागरिक निकाय ने पीने योग्य पानी से कार धोने के खिलाफ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का ऐलान किया और इस नियम को लागू किया गया.
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