Bihar vidhva Pension Scheme: बिहार की विधवा महिलाओं के लिए अच्छी खबर! बिहार सरकार देगी इतने रुपए

Bihar vidhva Pension Scheme: हम, आपको बता दें कि, बिहार विधवा पेंशन योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि, इस योजना के तहत सभी लाभार्थी विधवा माताओं व बहनो को उनके आर्थिक विकास के लिए प्रतिमाह कुल 500 रुपयो का पेंशन प्रदान किया जाता है।Bihar vidhva Pension Scheme
इस योजना में, आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेजो, योग्यताओं व आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अन्त तक पढ़ना होगा ताकि आप पूरी योजना की जानकारी प्राप्त करके जल्द से जल्द आवेदन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।Bihar vidhva Pension Scheme
बिहार सरकार द्वारा संचालित 'लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना' का उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन-यापन में सहायता प्राप्त कर सकें।Bihar vidhva Pension Scheme
पेंशन राशि:
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह ₹500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पात्रता मानदंड:
निवास: आवेदिका बिहार राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
आयु: आवेदिका की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आय सीमा: आवेदिका गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से संबंधित होनी चाहिए।
अन्य पेंशन: आवेदिका किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़:
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति
पासपोर्ट आकार की फोटो
आवेदन प्रक्रिया:
1. ऑनलाइन आवेदन:
आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।
'RTPS सेवाएँ' के अंतर्गत 'समाज कल्याण विभाग' के विकल्प पर क्लिक करें।
'सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन' चुनें।
'लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना' का चयन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
2. ऑफ़लाइन आवेदन:
अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।